Income Tax : पर्सनल लोन से भी बचा सकते हैं टैक्स, बस करना होगा ये काम, CA भी करेगा तारीफ।

Income Tax (आयकर) : अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स बचाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं, तो आपके लिए एक शानदार तरीका है – पर्सनल लोन! जी हां, सही सुना आपने। पर्सनल लोन सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही नहीं, बल्कि टैक्स सेविंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका सही फायदा उठाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पर्सनल लोन से टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, किन-किन परिस्थितियों में यह लागू होता है, और इससे जुड़े ज़रूरी नियम।

Income Tax : पर्सनल लोन और इनकम टैक्स का कनेक्शन

पर्सनल लोन कोई डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट नहीं देता, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो आप टैक्स बचाने में सफल हो सकते हैं। इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत, यदि पर्सनल लोन को किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो उस पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है।

किन परिस्थितियों में पर्सनल लोन से टैक्स बचाया जा सकता है?

  • यदि लोन का उपयोग बिज़नेस में निवेश के लिए किया गया हो।
  • यदि लोन से घर खरीदा या निर्माण कराया गया हो।
  • यदि लोन की रकम को शेयर मार्केट या अन्य इन्वेस्टमेंट में लगाया गया हो।
  • यदि लोन का उपयोग किसी अन्य टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में किया गया हो।

बिज़नेस के लिए पर्सनल लोन का उपयोग

यदि आप स्वरोज़गार (Self-Employed) हैं या खुद का कोई बिज़नेस चलाते हैं, तो आप पर्सनल लोन लेकर उसे अपने बिज़नेस में निवेश कर सकते हैं। ऐसा करने पर:

  • लोन पर दिए गए ब्याज (Interest) को बिज़नेस खर्च में शामिल किया जा सकता है।
  • इससे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे आपका टैक्स बचता है।
  • इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत यह खर्च मान्य होता है।

उदाहरण:

रवि, जो कि एक छोटे स्तर का व्यवसायी है, उसने 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया और अपने बिज़नेस के विस्तार में लगा दिया। इस लोन पर उसने साल भर में 50,000 रुपये ब्याज चुकाया। अब रवि अपने बिज़नेस की टैक्सेबल इनकम से इस 50,000 रुपये को डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकता है, जिससे उसकी टैक्स देनदारी घट जाएगी।

घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन

अगर आपने पर्सनल लोन लेकर घर खरीदा या बनाया है, तो आप इसका भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।

  • इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 24(b) के तहत, यदि पर्सनल लोन से घर खरीदा या बनाया गया है, तो उस पर चुकाए गए ब्याज पर छूट मिल सकती है।
  • यह छूट अधिकतम ₹2 लाख प्रति वर्ष तक हो सकती है (यदि घर स्व-स्वामित्व में हो)।
  • इस टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको यह प्रमाण देना होगा कि लोन का उपयोग वास्तव में घर खरीदने या बनाने में किया गया है।

उदाहरण:

अमित ने 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया और उसे अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन में खर्च किया। इस लोन पर उसने 1.8 लाख रुपये का ब्याज भरा। अब अमित इस पूरे ब्याज अमाउंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से घटाकर इनकम टैक्स बचा सकता है।

पर्सनल लोन से शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट में टैक्स बचत

यदि आपने पर्सनल लोन से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या अन्य इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाया है, तो भी आप इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।

  • सेक्शन 36(1)(iii) के तहत, यदि लोन से कमाया गया रिटर्न टैक्सेबल है, तो ब्याज को खर्च के रूप में दिखाकर टैक्स में छूट ली जा सकती है।
  • ध्यान रहे, केवल ब्याज की राशि पर छूट मिलेगी, मूलधन (Principal) पर नहीं।

उदाहरण:

सुमित ने पर्सनल लोन लेकर 5 लाख रुपये शेयर मार्केट में लगाए और उस पर साल भर में 12% ब्याज चुकाया। इस ब्याज को वह अपने कैपिटल गेन से घटाकर टैक्स सेविंग कर सकता है।

 किन-किन बातों का रखें ध्यान?

टैक्स बचाने के लिए पर्सनल लोन का सही उपयोग ज़रूरी है। ध्यान दें:

  • लोन डॉक्युमेंटेशन सही हो – लोन की रकम का उपयोग कहां किया गया है, इसका प्रमाण रखें।
  • केवल ब्याज पर छूट मिलती है – मूलधन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
  • बैंक स्टेटमेंट और प्रूफ रखें – यदि IT विभाग पूछताछ करता है तो यह मदद करेगा।
  • सही समय पर क्लेम करें – टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ही ब्याज की छूट क्लेम करें।

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 क्या CA से सलाह लेना ज़रूरी है?

यदि आप बड़े स्तर पर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की सलाह जरूर लें। वह आपकी इनकम, लोन और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर सबसे सही टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी बना सकता है।

क्या पर्सनल लोन से टैक्स बचाना फायदेमंद है?

बिल्कुल! यदि सही प्लानिंग के साथ पर्सनल लोन लिया जाए और उसे सही जगह खर्च किया जाए, तो आप हजारों से लाखों रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि लोन हमेशा जरूरत और क्षमता के अनुसार ही लें, नहीं तो यह फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है।

संक्षेप में:

लोन का उपयोग क्या टैक्स छूट मिलेगी?
बिज़नेस में निवेश हां, ब्याज पर छूट
घर खरीदने या बनाने के लिए हां, ₹2 लाख तक छूट
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हां, ब्याज पर छूट
पर्सनल खर्च (जैसे शादी, यात्रा) नहीं, कोई छूट नहीं

तो अगली बार जब भी पर्सनल लोन लें, सिर्फ जरूरत के लिए ही नहीं, बल्कि समझदारी से टैक्स बचाने के लिए भी इसका सही उपयोग करें!

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